छत्तीसगढ़
इंस्टाग्राम पर अश्लील सामग्री पोस्ट कर करता था प्रताड़ित, फरीदाबाद से आरोपी गिरफ्तार
Shantanu Roy
2 Aug 2026 9:03 PM IST

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Durg. दुर्ग। जिले की नेवई थाना पुलिस ने महिला उत्पीड़न और सोशल मीडिया के जरिए मानसिक प्रताड़ना के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार आरोपी को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पीड़िता का पीछा करने, छेड़छाड़ करने और इंस्टाग्राम के माध्यम से अश्लील, अभद्र एवं आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित कर उसे परेशान करने का आरोप है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सोशल मीडिया रिकॉर्ड के आधार पर आरोपी की तलाश पूरी की और उसे गिरफ्तार कर दुर्ग लाया गया।
पुलिस के अनुसार, थाना नेवई में पीड़िता की लिखित शिकायत पर आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 354/2025 दर्ज किया गया था। मामले में धारा 296, 351(3), 79, 74, 78(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई थी। शिकायत के अनुसार, आरोपी करीब तीन वर्ष पहले नेवई भाठा क्षेत्र में किराए के मकान में रहता था। इसी दौरान वह कथित रूप से पीड़िता का स्कूल आने-जाने के दौरान पीछा करता था और उसके साथ छेड़छाड़ करता था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी लगातार उसे परेशान करता था और मानसिक दबाव बनाने का प्रयास करता था।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का दुरुपयोग करते हुए पीड़िता के भाई को अश्लील और आपत्तिजनक संदेश भेजे थे। इसके अलावा पीड़िता और उसके परिवार की निजी तस्वीरों का कथित रूप से बिना अनुमति उपयोग कर अश्लील और मानहानिकारक टिप्पणियां पोस्ट की गई थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों को जुटाना शुरू किया। पीड़िता द्वारा उपलब्ध कराए गए इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट, संदेशों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। जांच के दौरान सोशल मीडिया गतिविधियों और तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपी की पहचान और उसके ठिकाने की जानकारी जुटाई गई।
लगातार प्रयासों के बाद पुलिस को आरोपी की वर्तमान लोकेशन बल्लभगढ़, फरीदाबाद (हरियाणा) में मिली। इसके बाद दुर्ग पुलिस की टीम हरियाणा पहुंची और आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया। आरोपी को स्थानीय न्यायालय जेएमएफसी फरीदाबाद के समक्ष पेश किया गया, जहां से पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड प्राप्त की। ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस आरोपी को दुर्ग लेकर आई। इसके बाद 2 अगस्त 2026 को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान सूरज सिंह (36 वर्ष) निवासी नेवई भाठा, थाना नेवई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी वर्तमान में मकान क्रमांक 6245, बल्लभगढ़ सेक्टर-03, खाटू श्याम मंदिर के सामने, चौकी सेक्टर-03, फरीदाबाद (हरियाणा) में रह रहा था। पुलिस ने मामले में पीड़िता द्वारा उपलब्ध कराए गए इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट और अन्य डिजिटल सामग्री को महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में जब्त किया है। विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में अतिरिक्त धाराएं 74 एवं 78(2) BNS भी जोड़ी गई हैं।
दुर्ग पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध और सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले उत्पीड़न के मामलों में पुलिस गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी, तस्वीर या आपत्तिजनक सामग्री का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया का उपयोग सावधानी से करें और यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से धमकी, अश्लील संदेश, फोटो का दुरुपयोग या मानसिक प्रताड़ना करता है तो तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दें। ऐसे मामलों में तकनीकी जांच के माध्यम से आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। दुर्ग पुलिस की इस कार्रवाई से साफ है कि सोशल मीडिया अपराधों पर भी अब पुलिस की निगरानी लगातार बढ़ रही है और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर फरार आरोपियों तक पहुंचकर कार्रवाई की जा रही है।
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